पात्रता पर्चीधारी परिवारों को माह सितम्बर का राशन 5 अक्टूबर तक किया जाएगा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्रता पर्चीधारी परिवारों को माह सितम्बर, 2025 का राशन वितरण किया जा रहा है। माह सितम्बर का वितरण 30 सितंबर तक की अवधि में किया जाना था, परन्तु अत्याधिक वर्षा एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं की हडताल होने के कारण पात्र हितग्राही माह सितम्बर, 2025 की खाद्यान्न सामग्री वितरण से वंचित न रहे इसलिये राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्णय लेते हुए माह सितम्बर, 2025 के राशन वितरण की 5 अक्टूबर तक की गई है। उक्त संबंध कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत शेष रहे पात्रता पर्चीधारी परिवारों से अनुरोध किया है कि माह सितम्बर, 2025 का राशन दिनांक 05 अक्टूबर, 2025 तक नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर प्राप्त कर सकते है।