प्रतिरक्षा प्रणाली लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा निःशुल्क पैरवी कर दोष मुक्त करवाया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार अग्रवाल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री उमेश कुमार सोनी के मागदर्शन में प्रतिरक्षा प्रणाली लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्य कर रही है, जो महिला, बालकों तथा जेल में निरूद्ध बंदियों के लिए निःशुल्क पैरवी करती है। इसी कड़ी में लीगल एड डिफेंस कांउसिल द्वारा 7 नवम्बर 2022 को थाना-सादलपुर में धारा 363, 366ए, 376, 376(2)(एन) भा.दं.वि 5एल, 6 पाक्सों एक्ट के अंतर्गत पंजीवद्ध प्रकरण में पैरवी करते हुए 27 जनवरी 2024 को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करवाया गया। इसी प्रकार धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम में आरोपी की ओर से लीगल एड डिफेंस कांउसिल द्वारा पैरवी कर 25 जनवरी को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करवाया गया।