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प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना” (PMAAGY)” अंतर्गत चयनित ग्रामों में स्वीकृत कार्यों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी

 कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने समस्त जनपदों के सीईओ एवं सहायक यांत्रियों को निर्देश जारी किए है कि वह जारी निर्देशानुसार के तहत “प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना” (PMAAGY) अंतर्गत स्वीकृत समस्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी (सहायक यंत्री, जनपद पंचायत/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा/कार्यपालन यंत्री, उर्जा विभाग) द्वारा जारी की जाएगी। प्रदेश मुख्यालय से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त व्यय सीमा (पोर्टल पर अपलोड लिमिट) के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तरीय योजना अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर जिला धार द्वारा जारी की जावेगी। निर्माण की प्रवृत्ति अनुसार संबंधित विभाग प्रमुख की कार्य उपयोगिता का आंकलन करने के पश्चात कार्य का Layout (स्थल चयन अनुसार) संबंधित विभाग के उपयंत्री द्वारा ऐजेंसी की उपस्थिति में मौके पर दिया जावेगा। योजना अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की केश-बुक एवं नस्तियों का संधारण नियमानुसार किया जावे। संबंधित ग्राम पंचायत (ऐजेंसी) द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में पंचायत के नाम से एक पृथक से Current Account (होल्डिंग) खाता (संबंधित सरपंच सचिव ग्राम पंचायत विकासखण्ड PMAAGY के नाम से) खुलवाया जावेगा। ऐजेंसी के पास पूर्व से संधारित बैंक खाता अथवा अन्य बैंकों के खाते को पोर्टल से मेप नहीं किया जावेगा। ऐजेंसी द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोल गये बैंक खाते को पोर्टल (JJVVP) पर Deduction account नामक विकल्प से मेप की जाकर खाते को लिंक किया जावेगा। ऐजेंसी द्वारा फर्मों के द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान के दौरान कर योग्य कटोतियों की राशि मेप किये गये Deduction account में जमा की जावेगी नेट राशि का भुगतान संबंधित फर्म को किया जावेगा। ऐजेंसी के Current Account (होल्डिंग) खाते में समस्त जमा करों की राशि योजनावार पृथक-पृथक चालान के माध्यम से शासन को जमा की जावेगी।
        संबंधित एजेंसी (ग्राम पंचायत) को सिलिंग कर प्रदाय की गई (प्रथम किश्त 50 प्रतिशत) राशि का कार्य पर व्यय होने के पश्चात शेष राशि की डिमॉण्ड हेतु कार्यवाही की जावे। इनमें संबंधित विभाग के उपयंत्री द्वारा माप पुस्तिका में मुल्यांकन निर्माण कार्य की प्रगति अनुसार भरा जायेगा, जिसका सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा समय-समय पर किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति, निर्माण कार्यों के कम से कम 4 (Geotag Photos) फोटोग्राफ्स मुल्यांकन पुस्तिका की संबंधित सहायक यंत्री द्वारा प्रमाणित प्रति, पोर्टल (JJVVP) से जनरेट किया गया यूसी की हस्ताक्षरयुक्त (ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक) प्रति, राशि रु. 5.00 लाख अथवा 5.00 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों में लेब टेस्ट रिर्पोट की प्रति उक्त अंकित पाँचों दस्तावेज का एक 5 एम.बी.से कम का पी.डी.एफ. तैयार कर पोर्टल पर दर्ज करते हुवे शेष राशि (द्वितीय किश्त) की ऑन लाईन डिमांड (JJVVP) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेगी तथा Offline Mode में उक्त प्रति जिला स्तरीय नोडल परियोजना प्रशासक, एकीकृत्त जनजातीय परियोजना, जिला धार को प्रस्तुत करेगी। परियोजना प्रशासक, एकीकृत जनजातीय परियोजना, निर्माण कार्यो की शेष द्वितीय किश्त हेतु प्राप्त प्रकरणों को प्रति सप्ताह जिला स्तरीय समति में प्रस्तुत करेगी, समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात द्वितीय किश्त की मांग जिला स्तरीय नोडल अधोहस्ताक्षकर्ता के अनुमोदन पश्चात संचालनालय, जनजातीय क्षेत्रिय विकास योजनाएँ. म.प्र. भोपाल को प्रेषित करेगी। संबंधित ऐजेंसी कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित विभाग के तकनीकी अधिकारी से प्राप्त किया जावेगा पश्चात कार्य संबंधित विभाग / ग्राम पंचायत को हस्तांतरण संबंधी प्रमाण-पत्र जिला स्तरीय नोडल परियोजना प्रशासक को प्रस्तुत करेगी।

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