फसल की नरवाई जलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने जिला दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषित एवं जनसामान्य के हित तथा जान-माल का खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को देखते हुए लोक परिशांति बनाये रखने हेतु धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में फसल की नरवाई जलाने पर प्रतिबंधित किये जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी धार को फसल की नरवाई जलाने पर तत्काल रोक लगाई जाने हेतु अपने-अपने अनुभाग स्तर पर दल गठित किये जाकर विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अथवा अन्य उपयुक्त सुसंगत धाराओं में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।