बद्री सेल्स, संचालक, लोक सेवा केन्द्र धार पर 10 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सेवा केन्द्र का संचालन शासन द्वारा जारी आर.एफ.पी. में विहित प्रावधानों के अधीन संचालन नहीं करने पर बद्री सेल्स, संचालक, लोक सेवा केन्द्र धार पर राशि 10 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही बद्री सेल्स संचालक लोक सेवा केन्द्र धार को अंतिम रूप से सचेत किया है कि लोक सेवा केन्द्र संचालन अनुबंध की शर्तों एवं आर.एफ.पी. के विहित प्रावधानों के अधीन कर उक्त पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। अधिरोपित अर्थदण्ड राशि संचालक, लोक सेवा केन्द्र धार, जिला ई-गवर्नेस सोसायटी के बैंक खाता में 3 दिवस में जमा करते हुए रसीद की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।