बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन मंगलवार को किया गया। जिसमें सीएसपी रविन्द्र वास्कले, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन एवं यूनीसेफ से आये अमरजित सिंह ने दीन प्रज्जवलित कर प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। श्री वास्कले ने उद्धाटन सत्र में कहा कि बाल कल्याण पुलिस अधिकाकरयों को बच्चों के साथ कार्य करना होता है। विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण से अधिकारी बच्चों के साथ किस प्रकार कार्य करना चाहिये, समझने का अवसर मिलेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जैन ने कहा कि प्रशिक्षण से अधिनियम के संबंध में जानकारी एवं पुलिस विभाग के साथ बेहतर कॉडिनेशन समन्वय मे मदद मिलेगी। विषय विशेषज्ञ अमरजित सिंह ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति कार्य करती है एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाते है। श्री अमरजित सिंह ने बच्चों की आयु निर्धारित हेतु आवश्यक दस्तावेजों, के संबंध में जानकारी दी व पुलिस अधिकारियों के सवालों का जबाब दिया। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास भारती दांगी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, मिशन वात्सल्य के अधिकारी/कर्मचारी व अन्य, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।