बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरूआत शपथ के साथ हुईं
महिला एवं बाल विकास भारत सरकार द्वारा दिल्ली से बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरूआत गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा बाल विवाह न होने देने की शपथ के साथ की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से बालक एवं बालिकाओं संरक्षण एवं होने वाले नुक़सान को रोकने का प्रयास , यौन शोषण दुर्व्यवहार को रोकना , पॉक्सो अधिनियम यौन अपराध से बच्चों का निवारण अधिनियम 2012 , बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य पोषण को बढावा देना, मात् मृत्यु दर में कमी लाना एवं लैंगिक असमानता को दूर करना इत्यादि है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुभाष जैन के निर्देशानुसार बाल विवाह के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत एवं हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वुमन जागरूकता अभियान अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन 16 दिवसीय विशेष अभियान अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर धार द्वारा विक्रम नगर धार आगनवाड़ी केंद्र में लिंग आधारित हिंसा समाप्त करने विषय पर बात की गई । हिंसा की रोकथाम हेतु सहायता प्रदान करने वाले स्थान जैसे महिला हिंसा अधिनियम 2005, के अंतर्गत संचालित महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क, महिला थाना, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंसा होने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते है, देहज़ निषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही करते है । बताया गया कि विधिक सहायता प्राधिकरण जो कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर कोर्ट केस लगवाते है, जो निशुल्क होते है । किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु वन स्टॉप सेंटर जो एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता , आश्रय सहायता, आपात्कालीन सहायता , परामर्श सहायता , स्वास्थ्य सेवा , क़ानूनी सहायता प्रदान करता है की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 181 ,112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 आदि की जानकारी प्रदान की गई ।