बिना हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट पाये नहीं जाने वाले वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पजीकृत वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट (ISRP) लगाये जाने के संबंध में परिवहन आयुक्त म०प० द्वारा निर्देशित किया गया है। इस हेतु वाहन विक्रेताओं (Dealer’s) के द्वारा ऑनालाईन आवेदन कर उनके शोरूम पर वाहनो पर नम्बर प्लेट लगाये जाने संबंधित कार्य किया जा रहा है। वाहनस्वामी द्वारा स्वय भी siom.com ro https://,bookmyhsrp.कॉम लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) लगाये जाने के संबंध में जिले के समस्त डिलर्स की बैठक गत दिवसों में आयोजित की गई। जिसमे वाहनस्वामियो के वाहनों में हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) लगाने के निर्देश दिये गये। 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पजीकृत वाहनों पर ईसियूरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) वाहनस्वामी द्वारा नहीं लगाये जाने पर वाहनों की चैकिंग के दौरान नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बिना हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) नम्बर प्लेट पाये नहीं जाने वाले वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।