भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मीडिया संस्थानों को करेगा सम्मानित* *प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया को दिए जाएंगे अवार्ड
भारत निर्वाचन आयोग वर्ष-2025 के दौरान मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रचार अभियान हेतु मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया घरानों से प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। इसके लिए चार पुरस्कार होंगे प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, (इलेक्ट्रॉनिक), रेडियो (इलेक्ट्रॉनिक) तथा ऑनलाइन (इंटरनेट) / सोशल मीडिया में से प्रत्येक के लिए एक। ये पुरस्कार सुगम निर्वाचनों के बारे में लोगों को जागरूक करके, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी आई.टी. एप्लीकेशनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर, विशिष्ट/दूरवर्ती मतदान केन्द्रों पर कहानियों को पेश करके तथा मतदान और पंजीकरण के महत्व और उनकी प्रासंगिकता के बारे में जन-साधारण के बीच जागरूकता लाकर के निर्वाचन सहभागिता को बढ़ावा देने में मीडिया घरानों के उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता देने के लिए हैं। ये पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र और फलक के रूप में होंगे और राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी, 2026) के दिन प्रदान किए जाएंगे। *मानदंड* जूरी निम्नलिखित मानदंडों को अपने मूल्यांकन का आधार बनाएगी : 1. मतदाता जागरूकता अभियान की गुणवत्ता मतदाताओं को सटीक, संतुलित जानकारी प्रदान करना, विशेष शो/चर्चा/विशेषज्ञ-आधारित शो आयोजित करना। 2. कवरेज का विस्तार – गुणवत्ता और पहुंच। 3. सुगम निर्वाचनों, निर्वाचन संबंधित आई.टी. एप्लीकेशनों के बारे में जागरूकता पर कवरेज, विशिष्ट/दूरवर्ती मतदान केन्द्रों पर कहानियां, निर्वाचन प्रबंधन में ईसीआई/सीईओ की नई पहल, आदि। 4. निर्वाचन संबंधी गलत सूचना का खंडन करते हुए सही रूप बतलाना और तथ्यात्मक रूप से सही और सत्यापित सूचना उजागर करना। 5. आम जनता पर प्रभाव का कोई साक्ष्य। 6. कोई अन्य सुसंगत एक या अधिक कारक। *प्रविष्टि की शर्तें* प्रविष्टियां वर्ष 2025 के दौरान ही प्रकाशित या प्रसारित हुई हों। प्रिंट प्रविष्टियों में निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिएः 1. सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कार्य का सारांश जिसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः a. समाचार मदों/लेखों की संख्या। b. वर्ग से.मी. में कुल मुद्रित स्थान। 2. पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी अथवा संबंधित वेब एड्रेस का लिंक अथवा समाचार पत्र/लेखों की पूर्ण आकार की फोटो प्रति/मुद्रित प्रति। 3. कोई अन्य क्रियाकलाप जैसे कि लोगों से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क स्थापित करना आदि। 4. कोई अन्य सूचना। *प्रसारित टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक) और रेडियो (इलेक्ट्रॉनिक) प्रविष्टियों में निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिएः* 1. वर्ष 2025 की अवधि के दौरान किए गए प्रचार अभियान/कार्य का संक्षिप्त विवरण, जिसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः i. रेडियो प्रसारण/टेलीविजन प्रसारण की बारम्बारता और कालावधि के साथ सामग्री (सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव में) तथा उस कालावधि के दौरान प्रत्येक स्पॉट के ऐसे प्रसारण का कुल समय। ii. सभी स्पॉट/समाचार हेतु कुल प्रसारण समय का योग। iii. कालावधि, रेडियो प्रसारण/ टेलीविजन प्रसारण की तारीख तथा समय और बारम्बारता सहित सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव या अन्य डिजिटल मीडिया में मतदाता जागरूकता पर न्यूज फीचर्स या कार्यक्रम। 2. कोई अन्य क्रियाकलाप जैसे कि लोगों से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क स्थापित करना। 3. कोई अन्य सूचना। *ऑनलाइन (इंटरनेट)/ सोशल मीडिया प्रविष्टियों में निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिए :* 1. सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कार्य का सारांश जिसमें पोस्ट/ब्लॉग/प्रचार/ट्वीट/लेख आदि की संख्या शामिल होनी चाहिए। 2. संबंधित लेखों की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी या संबंधित वेब एड्रेस का लिंक। 3. किसी अन्य क्रियाकलाप का विवरण जैसे कि लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करना आदि। 4. ऑनलाइन क्रियाकलाप का प्रभाव (विवरण)। 5. कोई अन्य सूचना। *महत्वपूर्ण* 1. अंग्रेजी/हिंदी से इतर भाषा में प्रस्तुत प्रविष्टियों के लिए अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करना अपेक्षित होगा, ऐसा न करने पर प्रविष्टियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी। 2. प्रसारण सामग्री प्रस्तुत करने वाले प्रविष्टिदाताओं को इस बात से अवगत होना चाहिए कि जूरी, फीचर/कार्यक्रम के सिर्फ पहले दस मिनट का ही अवलोकन कर सकते हैं। 3. आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है। 4. प्रविष्टियों में मीडिया घराने का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर तथा ई-मेल दर्ज होना चाहिए। 5. नियत तारीख: प्रविष्टियां निम्नलिखित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को 07 जनवरी, 2026 से पहले अवश्य पहुंचाई जाए।