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‘‘भिक्षावृति मुक्त मध्यप्रदेश’’ किये जाने हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश में भीख मांगने वाले व्यक्तियों अथवा भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सर्वे/पहचान, मोबालाईजेशन, पुनर्वास और आजीविका तथा भिक्षा मांगने के लिये व्यक्तियों को नियोजित करने या उनके भिक्षा मंगवाने या भिक्षा मांगने के प्रयोजनों हेतु जिनका उपयोग करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही कर ‘‘भिक्षावृति मुक्त मध्यप्रदेश’’ किया जाना है। इसके लिये कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त को नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/परिषद समस्त को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने का आदेश जारी किया है। भिक्षावृति मुक्त मध्यप्रदेश हेतु प्रदेश के समस्त जिला, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ट्रैफिक चौराहों, सड़क, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक भिक्षावृत्ति स्थानों के हॉटस्पॉट का चिन्हांकन तथा भिक्षावृति करने वाले व्यक्तियों का सर्वे कराया जाकर निर्धारित जानकारी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाना है। इस जानकारी के आधार पर भविष्य में SMILE योजना अंतर्गत जिले का चयन किया जायेगा। जारी आदेष में निर्देशित किया है कि प्रदेश में भीख मांगने वाले व्यक्तियों का सर्वे एवं स्थल के चिन्हांकन कर निर्धारित जानकारी 7 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त कार्य म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय अवधि में सम्पन्न किये जाने एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रकरण रखकर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्य समय अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यह आपका व्यक्तिगत दायित्य होगा।

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