भोजशाला–कमाल मौलाना मस्जिद क्षेत्र में बसंत पंचमी पर 300 मीटर परिधि में नो-फ्लाई जोन घोषित
धार नगर जिला मुख्यालय पर स्थित राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक भोजशाला–कमाल मौलाना मस्जिद परिसर में 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी उत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूस तथा भीड़-भाड़ की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसी क्रम में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, धार श्री राहुल गुप्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार, बसंत पंचमी उत्सव के दौरान भोजशाला–कमाल मौलाना मस्जिद के कार्यक्रम स्थल के आसपास 300 मीटर की परिधि को सुरक्षा की दृष्टि से NO FLY ZONE / RED ZONE घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध 22 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) अथवा अन्य किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अथवा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।