मतगणना से जुड़ी सभी तैयारियां व जरूरी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन कर लें। मतगणना स्थल की सुरक्षा, मतगणना परिसर में प्रवेश, गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस, दवाईयां, फायर ब्रिगेड, मतगणना सूचनाओं का चक्रवार आदान-प्रदान, स्ट्रांग रूम से मतगणना केन्द्र तक ईवीएम को लाने, ले-जाने, पोस्टल बैलेट की गणना आदि सभी व्यवस्थाएँ नियुक्त नोडल अधिकारी अपनी निगरानी में कराएं। सभी मतगणना कर्मियों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दें, ताकि मतों की गणना में त्रुटि की कोई गुंजाईश न रहे। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में नियुक्त नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सविता झानिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार रावत सहित समस्त एआरओ और नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने पॉलीटेक्निक में बनाए गए मतगणना स्थल का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम सुरक्षा को लेकर मौजूद सुरक्षा बलों को दिशा निर्देशित किया। स्ट्रांग रूम के लिए लगाए गए सीसीटीवी डायरेक्शन चेक भी किए। कलेक्टर द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए की जाने वाली मतगणना हेतु विधानसभा वार कक्षों और समूचे परिसर को भी चेक किया गया। मतगणना हाल में काउंटिग टैबल्स युक्ति युक्त ढंग से लगाने के निर्देश दिए। सुरक्षा बलों की तैनाती, स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ईवीएम को लाने ले जाने, मतगणना में संलग्न होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के आगमन तथा निर्गमन के रास्तों का निरीक्षण किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने मतगणना हाल में अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बैठक व्यवस्था के अलावा राजनीतिक एजेंट तथा ऑब्जर्वर की बैठक व्यवस्था, मीडिया कक्ष, वाहनों की पार्किंग, मतगणना हॉल में डिस्प्ले बोर्ड आदि बिंदुओं पर निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
*प्रवेश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए*
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मतगणना केंद्र में प्रवेश की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मतगणना केंद्र में प्राधिकार पत्रधारी अधिकारियों, कर्मचारियों, मतगणना एजेंट, पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। मतगणना केंद्र परिसर के बाहर भीड़ के प्रबंधन के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि 25 धार-महू संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से होगी। ईवीएम की गणना हेतु विधानसभावार प्रत्येक कक्ष में 14-14 टेबलें लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रति विधानसभावार गणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकेंगे। गणना अभिकर्ता प्रात: 7.30 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
*अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जायेंगे*
धार जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना इन्दौर रोड स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। स्ट्रांग रूम मंगलवार 4 जून को प्रात: 7 बजे अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। साथ ही 25 धार-महू संसदीय क्षेत्र की मतगणना 22 चक्रों में सम्पन्न होगी।
*डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस गणना के लिये माइक्रो ऑब्जवर्स की भी नियुक्ति की जायेगी*
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना प्रत्येक कक्ष में 14-14 टेबलें लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक गणना अभिकर्ता रहेंगे। डाक मतपत्र की गणना के लिये अलग कक्ष में टेबलें लगाई जायेगी। प्रत्येक टेबल पर डाक मतपत्र की गणना हेतु प्रत्येक अथ्यर्थी का एक-एक गणना अभिकर्ता उपस्थित रहेगा। के साथ डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस गणना के लिये माइक्रो ऑब्जवर्स की भी नियुक्ति की जायेगी।
प्रत्येक अभ्यर्थी निर्धारित गणना टेबल के मान से गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिये प्रारूप-18 में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ नियुक्त किये जाने वाले गणना अभिकर्ताओं की सूची, दो-दो फोटो एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मतगणना के लिये निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व यानी 31 मई को शाम 5 बजे तक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नियत समय के पश्चात प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
*मतगणना कक्ष में मोबाइल, केलकुलेटर, धुम्रपान, शस्त्र आदि प्रतिबंधित रहेंगे*
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि मतगणना स्थल पर गणना अभिकर्ताओं को मोबाइल, केलकुलेटर, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला एवं शस्त्र आदि प्रतिबंधित रहेंगे। मतगणना हॉल के अन्दर गणना अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदाय किया गया प्रारूप 17सी की छायाप्रति सादा कागज, नोटपेड, पेन, पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। गणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में नियत टेबल पर ही बैठेंगे। गणना अभिकर्ता नियत कक्षों में मतगणना प्रारम्भ होने के आधा घंटे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।