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मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन तथा पटाखों के प्रयोग को प्रतिबंधित किये जाने का आदेश जारी

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन का आयोजन तथा पटाखों के प्रयोग को प्रतिबंधित किये जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ‘‘मतगणना स्थल’’ शासकीय पोलीटेक्निक कॉलेज धार के 200 मीटर के दायरे के भीतर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस बल के पास सुरक्षा साधन लाठी, शस्त्र आदि को छोड़कर, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित निर्वाचन दायित्वों में संलग्न पासधारी अधिकारी/ कर्मचारी, राजनैतिक दल के अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के सुरक्षागार्ड (गनमेन), मतगणना एजेण्ट को मतगणना परिसर के अन्दर हेण्ड बेग, इंक पेन, पानी बाटल, मोबाईल, बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, धूम्रपान, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ तथा माचिस ले जाना एवं मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन का आयोजन तथा पटाखों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 4 जून को प्रातः 6 बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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