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मतदान एवं मतगणना के दौरान शुष्क दिवस घोषित

लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत चतुर्थ चरण के तहत धार जिले में मतदान 13 मई 2024 (सोमवार) को कराया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के अंतर्गत शुष्क अवधि शुष्क दिवस घोषित किये जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतदान 13 मई को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक (अर्थात 11 मई  को सायं 6 बजे से 13 मई को मतदान समाप्ति होने तक की अवधि हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उपरोक्त अवधि में धार जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, होटल बार (FL-3) लायसेंस तथा वाईन आऊटलेट्स बंद होकर (मदिरा क्रय-विक्रय उपभोग) प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार धार जिले में स्थित समस्त आसवनी (D-1), विदेशी मंदिरा विनिर्माणी इकाई (FL-9), विदेशी मदिरा फ्रेंचाइजी लायसेंस (FL-9A), देशी मदिरा विनिमांणी (CS-1B) एवं देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार में उक्त अवधि में मदिरा का निर्माण, आयात निर्यात एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
          इसी प्रकार लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतगणना 4 जून (मंगलवार) को संपूर्ण दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि में धार जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, होटल बार (FL-3) लायसेंस तथा वाईन आऊटलेट्स बंद होकर (मदिरा क्रय विक्रय-उपभोग) प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार धार जिले में स्थित समस्त आसवनी (D-1), विदेः मदिरा विनिर्माणी इकाई (FL-9). विदेशी मदिरा फ्रेंचाइजी लायसेंस (FL-9A), देशी मदिरा विनिर्माणी (CS-1B) एवं देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार में उक्त अवधि में मदिरा का निर्माण, आयात, निर्यात एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
      उपरोक्त घोषित शुष्क अवधि/शुष्क दिवसों में मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनशाला, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 2 हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, जहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाये। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135-ग मतदान के दिन न तो विक्रय किया जाना न दिया जाना, न वितरण किये जाने के संबंध में. राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह पुर्नमतदानों के दिनों यदि कोई हो. पर भी लागू होगा। मदिरा की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा को अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भण्डारण में कटौती की जाए तथा बिना लाईसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून में प्रदान प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाये। उक्त शुष्क दिवस आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करे।

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