मतदान दिवस 13 मई को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का परिपत्र जारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने धार जिले की संपूर्ण – राजस्व सीमा में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया हैं कि वे अपने संस्थान में कार्यरत से व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है उन्हें लोकसभा आम निर्वाचन 2024 मतदान तिथि 13 मई 2024 (सोमवार) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का परिपत्र जारी किया है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ज्ञात हो कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्र क्रमांक 25 धार में मतदान तिथि 13 मई 2024 (सोमवार) निर्धारित है। उक्त संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश है तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचको पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेध्द हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजको के विरुध्द दण्ड के प्रावधान हैं। इस हेतु संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजको, अधिभोगीगणों, प्रबंधको को निर्देशित किया जाता हैं कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।