मत्स्य पालन के लिये 10 वर्षीय पट्टे आंटित करने हेतु आवेदन 29 मार्च तक आमंत्रित
सीईओ जिला पंचायत अभिषेक चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत धार स्वामित्व के अनुसार सिंचाई जलाशयों को म.प्र. शासन मछली पालन विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशों के तहत मत्स्य पालन के लिये 10 वर्षीय पट्टे पर आवंटित किया जाना है। इच्छुक मत्स्य सहकारी समिति, समूह, व्यक्तियों के आवेदन 29 मार्च तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से अपरान्त 6 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत धार तथा एक प्रति कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग धार में आवश्यक दस्तावेजांे सहित जमा कर सकते है। नियत दिनांक पश्चात आवेदन पत्र प्रात होने की दशा में आवेदन निरस्त माना जावेगा। इनमें बरखेड़ा सिंचाई जलाशय, साकल्दा सिंचाई जलाशय एवं थाना सिंचाई जलाशय के लिए 10 वर्षीय पट्टा आवंटित किए जाने है। उक्त जलक्षेत्र आवंटन के लिये प्राथमिकता क्रम क्रमशः वंशानुगत मछुआ जाति, अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों,. स्व सहायता समूह, मछुआ समूह को (जो मछली पालन हेतु निमित्त गठित हो) पात्र होंगे। आवेदन के साथ पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति के लिये समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र, सदस्यों की सूची (नाम, ग्राम, जाति, आयु सहित) जलाशय को पट्टे पर लेने हेतु समिति का प्रस्ताव, अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत तीन वर्षों की), समिति को आवंटित्त तालाब, जलाशयो की सूची, स्व-सहायता समूह के लिये समूह गठन का प्रस्ताव अध्यक्ष या मुखिया नियुक्ति का प्रस्ताव, सदस्यो की सूची (नाम, ग्राम, आयु सहित) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र (बीपीएल), समुह द्वारा 1 वर्ष में समिति का पंजीयन करवायें जाने बाबत वचन-पत्र शामिल है। सिंचाई परियोजना के निर्माण के साथ ही उससे विस्थापित, प्रभावित होने वाले वशांनुगत मछुआ जाति को मत्स्य पालन, मत्स्य विकास के अधिकार में सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जावेगी। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला पंचायत या कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग धार से संपर्क किया जा सकता है।