मिलावट के दो प्रकरणो में 3 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
ए.डी.एम. एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय कर रहे दो खाद्य कारोबारकर्ताओ के पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त निर्णय पारित करते हुए कुल 3 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पहले प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सचिन लौगरिया के द्वारा 28 फरवरी 2020 को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार स्थित फर्म कृष्णा किराना स्टोर का निरीक्षण करने के उपरान्त विक्रय हेतु भण्डारित पायी गयी Apple pista rusk 300 ग्राम नमूना ले कर जांच हेतु भेजे गये थे। जांच में नमूना विक्रय हेतु मिथ्याछाप स्तर के घोषित किये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रकरण प्रभारी एवं विक्रेता योगेन्द्रसिंह जी यादव, थोक विक्रेता रवि खण्डेलवाल, मेसर्स रवि इन्टरप्राईजेस महू, जिला इन्दौर तथा निर्माता मेसर्स एप्पल बेकरी, उज्जैन के विरुद्ध न्यायनिर्णायक अधिकारी जिला धार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपियो के द्वारा आरोप स्वीकार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री रावत द्वारा विक्रेता योगेन्द्रसिंह आरोपी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर पर 10 हजार् रुपये, थोक विक्रेता रवि खण्डेलवाल, मेसर्स रवि इन्टरप्राईजेस महू, जिला इन्दौर पर रुपये 50 हजार रूपए एवं Apple pista rusk के निर्माता मेसर्स एप्पल बेकरी, उज्जैन के प्रोप्रायटर मंसुर हुसैन पर एक लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शैलेष कुमार गुप्ता के द्वारा 26 अप्रैल 2022 को ग्राम दलपुरा पोस्ट राजगढ तहसील सरदारपुर, जिला धार स्थित प्रतिष्ठान सोलंकी रेस्टोरेन्ट घी लूज का नमूना लिया गया गया था। घी लूज का नमूना जांच में अवमानक पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रभारी विक्रेता संजय सोलंकी पिता नारायण सोलंकी एवं प्रोप्रायटर नारायण सोलंकी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक अधिकारी जिला धार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपीयो के द्वारा आरोप स्वीकार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी अश्विनी के द्वारा आरोपी पर एक लाख 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की शास्ती अधिरोपित किया गया है।