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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23.12.2025 को जिला धार में मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत धार में मेडिकल कॉलेज के 03 km परिधि को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से NO ZONE/RED ZONE

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 23 दिसंबर 2025 को जिला धार में मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धार जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था तथा आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जिला धार में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम के स्थल के आसपास 03 कि.मी. परिधि की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाता है कि 23 दिसंबर को धार में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल तक 03 कि.मी. परिधि को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक NO FLY ZONE/RED ZONE घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का उडान जैसे DRONE, PARAGLIDING, HOT AIR BALLOON, UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs), OTHER FLYING OBJECTS आदि प्रतिबंधित रहेंगें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अथवा अन्य उपयुक्त सुसंगत धाराओं में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

 

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