बंद करे

मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जाने तथा संख्या अंकित करने के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत निर्वाचन पर्चा, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने जिला धार की राजस्य सीमाओं के भीतर समस्त प्रिंटिंग प्रेस ऑफसेट, पब्लिसर्स इत्यादि मुद्रकों, प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत निर्वाचन पर्चाे पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशकों को प्रतिबंधित किए जाने का आदेष जारी किया है। जिसमें कोई भी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर या निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नहीं करेगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने हेतु प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर या निर्वाचन सामग्री प्रकाशित, मुद्रित नहीं करेगा, जिसमें उसके प्रकाषक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते है अनुप्रमाणित दविप्रतीक घोषणा मुद्रक/प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता है। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जाने तथा संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतिया और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनु ‘‘ए’’ की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध ‘‘बी’’ के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ वह मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक /प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी। उक्त आदेश/निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक / प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

"> ');