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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक एवं तम्बाकू नियंत्रण कानून पर जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य विभाग एवं मधयप्रदेश वाॅलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक एवं कार्यशाला कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।

       कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के पास में लगने वाली तम्बाकू की बिक्री बंद करवाई जाएl उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए की सभी संबंधित विभागों को चालान बुक उपलब्ध करवाई जाए एवं सभी संबंधित अधिकारी चालान बुक अपने साथ में रखे और उल्लघंन दिखने पर जरूरी कार्यवाही करें l तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए l इन्फोर्समेंर्ट की मासिक कार्य योजना बना कर सभी सम्बंधित विभागों के समन्वय से  उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।                                                                                                                                                                    
      कार्यशाला में मध्यप्रदेश वाॅलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के परियोजना समन्वयक मनीष सक्सेना ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है जैसे सभागृह, अस्पताल रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय मनोरंजन केंद्र, अन्य कार्य स्थल कार्यालय व दुकाने आदि, उल्लंघन करने पर 200 रूपये का जुर्माना हो सकता है। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रयोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निषेध है। उन्होंने बताया कि धारा 6 अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्तियों को/के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और धारा  6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दूरी में तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों पर चित्र में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है ।
      उक्त कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ सविता झानिया, एडीएम अश्विनी कुमार रावत सहित समस्त अधिकारी मौजूद थे।

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