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राह-वीर योजना केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन दुर्घटना में घायलों की जान बचाने वालों को मिलेगा 25 हजार रुपए का इनाम

सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों को रोकने और गोल्डन ओवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राह-वीर योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना प्रदेशभर में 21 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है।

योजना का उद्देश्य:-

     योजना का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना है, जिसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस दौरान घायलों को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है।

नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र से किया जाएगा सम्मानित:-

       जो भी व्यक्ति तत्परता से घायलों को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, उसे राह-वीर की उपाधि दी जाएगी और 25 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे राज्य से चयनित राह-वीरों में से 10 सबसे योग्य राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इस तरह होगा चयन:- राह-वीर का चयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति संबंधित थाने, अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। मूल्यांकन समिति में कलेक्टर, एसएसपी, सीएमएचओ तथा आरटीओ शामिल रहेंगे। यह समिति मासिक बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर योग्य राह-वीरों का चयन करेगी।

एक राह-वीर को साल में पांच बार मिलेगा अवार्ड:-

       योजना के तहत एक राह-वीर को अधिकतम पांच बार इस सम्मान के लिए चयनित किया जा सकेगा। राह-वीर की जानकारी केवल पुरस्कार हेतु उपयोग में लाई जाएगी और अन्य किसी कार्य में नहीं ली जाएगी। योजना का उद्देश्य न केवल दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता दिलाना है, बल्कि समाज में जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं को भी प्रोत्साहित करना है।

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