लोकसभा निर्वाचन-2024 — मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में चार चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। पहले चरण के छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में सभी चरणों के मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे। श्री राजन ने बताया कि दूसरे चरण के 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़ (अजा), दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा एवं होशंगाबाद में 25 अप्रैल एवं मतदान तिथि 26 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। तीसरे चरण के 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड (अजा), ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ एवं बैतूल (अजजा) में 6 मई एवं मतदान तिथि 7 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसी प्रकार चौथे चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र इंदौर, देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर, रतलाम (अजजा), धार (अजजा), खरगौन (अजजा) एवं खंडवा में 12 मई एवं मतदान तिथि 13 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा।