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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 9 पदाभिहित अधिकारियों पर 52 हजार 500 रुपये की शास्तिसमय-सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर कार्यवाही

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत समय-सीमा से बाह्य प्रकरणों के कारण 9 पदाभिहित अधिकारियों पर कुल 52 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
         जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार पीथमपुर सुश्री शिवानी श्रीवास्तव पर 53 प्रकरण समय-सीमा से बाह्य होने पर प्रति प्रकरण 500 रुपये के मान से 26 हजार 500 रुपये, तहसीलदार धार श्री दिनेश कुमार उईके पर 24 प्रकरणों के कारण 12 हजार रुपये, तथा तहसीलदार धरमपुरी श्री कुणाल अवास्या पर 15 प्रकरणों के कारण 7 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
        इसी प्रकार नायब तहसीलदार टप्पा नालछा श्रीमती विशाखा चौहान, नायब तहसीलदार निसरपुर श्री पंकज यादव तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी बदनावर श्री लालसिंह राठौर पर 3-3 प्रकरणों में विलंब होने पर 1500-1500 रुपये, नायब तहसीलदार मनावर श्री राजेश भिंडे पर 2 प्रकरणों में विलंब के कारण 1000 रुपये, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदनावर श्री लाखनसिंह सिसोदिया एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनावर श्री संतोष चौहान पर 1-1 प्रकरण में विलंब के कारण 500-500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
         संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मद में एक सप्ताह के भीतर चालान के माध्यम से राशि जमा कर उसकी पावती कार्यालय कलेक्टर, लोक सेवा प्रबंधन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

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