वन स्टॉप सेंटर धार द्वारा जिला भोज चिकित्सालय मे महिलाओं से बाल विवाह के बारे में चर्चा की
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी धार श्री सुभाष जैन के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान एवं हब फॉर इम्पावर मेंट ऑफ़ वुमन अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर धार द्वारा बुधवार को जिला भोज चिकित्सालय धार मे महिलाओं से बाल विवाह के बारे में चर्चा की गई । बताया गया कि बाल विवाह होने का पता चलता है तो तुरंत उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को दें अथवा 1098 पर शिकायत दर्ज कराए । बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है और समाज मैं हो रहे बाल विवाह से बालक एवं बालिकाओं को होने वाले नुक़सान को रोकने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हैं । बाल विवाह से बच्चों को होने वाले मानसिक, शारीरिक सामाजिक विकास को नुक़सान पहुँचता है । जिसे रोकने का प्रयास करना ज़रूरी है, यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार को रोकना, पॉक्सो अधिनियम यौन अपराध से बच्चों का निवारण अधिनियम 2012, बालिका शिक्षा, बालिका पोषण एवं स्वास्थ आदि विषय के साथ ही किसी भी प्रकार की हिंसा की रोकथाम हेतु सहायता प्रदान करने वाले स्थान जैसे कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013,भारतीय न्याय संहिता 2023,पीड़ित मुआवजे के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 ,एवं बालिकाओं, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना,घरेलू हिंसा अधिनियम 2005,के अंतर्गत संचालित महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क, महिला थाना ,जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंसा होने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते है। देहज़ निषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही करने वाले स्थानों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संचालित वन स्टॉप सेंटर जो एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, आश्रय सहायता, आपात्कालीन सहायता , परामर्श सहायता, स्वास्थ्य सेवा, क़ानूनी सहायता प्रदान करता है की जानकारी प्रदान की गई। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 ,112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 ,चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आदि की जानकारी भी प्रदान की गई ।