वाहनों में 15 दिसंबर के पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य**आरटीओ ने वाहन विक्रेताओं की बैठक में दिये निर्देश
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हृदेश यादव द्वारा धार जिले के समस्त वाहन विक्रेताओं की बैठक ली गई। बैठक में समस्त डीलर्स को अवगत कराया गया कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों के वाहनों की नंबर प्लेट नियम अनुसार बना कर दी जाए।इस कार्य को पूर्ण करने में डीलर्स एसोसिएशन का सहयोग प्राप्त हो एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त निर्देशों को लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनमें लगवाना जरूरी है। इसके अलावा वर्तमान में जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सडक़ पर दौड़ रहे हैं, उन सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर 15 दिसंबर से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। इस तारीख के बाद यदि ऐसे वाहन सडक़ों पर दौड़ते मिले तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए फीस चुकानी होगी। नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन कंपनी के शोरूम पर जाकर या ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। शोरूम पर भी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। वहीं शोरूम संचालकों को फीस की रसीद जरूर देनी होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहनों के आगे और पीछे लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है। इसके अलावा पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरो पर एक हॉट स्टैप फिल्म लगाई जाती है। एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार प्लेटो का उपयोग एक अलग वाहन पर नहीं किया जा सकता है।