विधानसभा निर्वाचन 2023 मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणित भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिले के बालाराम उर्फ बाल्या पिता मिश्रीलाल निवासी ग्राम मवडीपाडा थाना अमझेरा जिला-धार को 3 माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेष जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी मिश्रा ने उक्त अपराधी को आदेश दिए है कि वे आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर धार जिले की राजस्व सीमा व इस जिले की समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे।