विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में गुरूवार को स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश एवं सचिव उमेश कुमार सोनी द्वारा शिविर में उपस्थित प्रशिक्षु महिलाओं को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, अपराध पीडित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता योजना आदि की जानकारी दी गई। इसी क्रम में तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश विकास शुक्ला द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अथवा अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंछित न होने पाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं बालक, औद्योगिक कर्मकार, आपदा प्रभावित, दिव्यांगजन एवं जेल में निरूद्ध बंदियों को तथा ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ ले सकता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते है तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में 15100 हेल्पलाईन नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकत है।
साक्षरता शिविर में शाखा प्रबंधक, स्टार स्वारोजगार संस्थान प्रवीण शर्मा, डिप्टीचीफ, एल.ए.डी.सी.एस. नीति आचार्य एवं असिस्टेंट एल.ए.डी.सी.एस. रूबीना बानों शाह एवं प्रशिक्षु महिलाए उपस्थित रहीं। इसी क्रम में गुरूवार को ही हाईस्कूल ब्रम्हाकुंडी में भी नूरमोहम्मद अंसारी के समन्वय से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट कादिर खॉ द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, पॉक्सों एक्ट, नालसा (बच्चों की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2015) आदि की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही किशोर बालकों के साथ हो रहे अपराधों के प्रति जागरूक किया गया एवं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नालसा के हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में डिप्टीचीफ, एल.ए.डी.सी.एस. जीशान मोहम्मद शेख सहित छात्र-छात्राएॅ उपस्थित रहें।