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शहर की सड़कों और तालाबों में पॉलिथिन फेंकने वालों पर पशुक्रूरता अधिनियम के तहत धाराएं लगाकर केस दर्ज करें – कलेक्टर श्री मिश्रा

नगर पालिका अधिकारी शहर की सड़कों और तालाबों में पॉलिथिन फेंकने वालों पर पशुक्रूरता अधिनियम के तहत धाराएं लगाकर केस दर्ज करें। इसके लिए तालाबों के नजदीक उल्लेखित पूरे नियम के साथ साइन बोर्ड भी लगाएं। साथ ही शहर में घूम रही गायों को गौ शालाओं में भेजें और पशुपालक पर भारी जुर्माना लगाने की कार्यवाही करें। ताकि कोई अपने पशु को सड़कों पर ना छोड़ सकें। उक्त निर्देश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित पशु पालन, गोपालन एवं पशुधन संवर्धन, पशु क्रुरता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देश दिए की शहर की गौशालाएं नरेगा, जनसहयोग के साथ संचालित हो। जिससे गौशाला आत्मनिर्भर बने। सड़कों पर घूमने वाले मवेशी और उनके कारण होने वाले हादसे रोकने के लिए पशु पालक अपने मवेशी नहीं छोड़े। वहीं कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिलेभर में संचालित गौशालाओं को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली और शासकीय गौशालाओं का आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

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