संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु एक अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगी
कलेक्टर एव अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति श्री प्रियंक मिश्रा ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अधीन राज्य शासन द्वारा स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु बनाये गये नियमों “मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018“ के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन उपरांत, उपबंधों सहित अचल संपत्ति के मूल्यांकन हेतु गाईड लाईन वर्ष 2024-25 को नियम 4(2) (घ) के अंतर्गत जारी किए है। यह गाईड लाईन दिनांक एक अप्रैल 2024 से प्रभावशील होकर विभागीय वेबसाइट https://www.mpigr.gov.in/ पर उपलब्ध होगी।