बंद करे

संभागायुक्त इंदौर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीथमपुर सुश्री अंजू सोनगरा को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

संभागायुक्त इंदौर श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के प्रतिवेदन के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीथमपुर सुश्री अंजू सोनगरा  को बिना किसी सूचना अथवा आवेदन के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है।
        कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के प्रतिवेदन अनुसार गत दिवस अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अनुभाग धार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार द्वारा किए गए संयुक्त रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीथमपुर  निरीक्षण के दौरान  सुश्री अंजू सोनगरा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीथमपुर 19 मई  से निरीक्षण दिनांक 12 जून तक बिना किसी सूचना अथवा आवेदन के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर अंकित किये गये। जो उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
         अतः सुश्री अंजू सोनगरा, नियमित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीथमपुर धार का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम-7 के विपरीत होने से उन्हें म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, इन्दौर संभाग, इन्दौर निर्धारित किया गया है। सुश्री सोनगरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"> ');