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साक्षरता शिविर मे बालको का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मागदर्शन में मंगलवार को ए.डी.आर भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता ठाकुर एंव जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उमेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किए गया। कार्यक्रम श्रीमती चन्द्रवंशी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा न्यायालय की कार्यवाही से अवगत कराया गया। इसी क्रम में श्रीमती ठाकुर द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराध तथा न्यायालय में चल रहें प्रकरणों की पैरवी के संबंध में विधि छात्र एवं कनिष्ठ अधिवक्तओं को जानकारी दी गई। श्री सोनी द्वारा 01 जुलाई 2024 लागू होने वाले तीन नए कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के संबंध में चर्चा की गई साथ ही लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिमोन सुलिया, लीगल एड डिफेंस काउंसिल से डिप्टी चीफ, श्रीमती नीति आचार्य एवं श्री जीशान मोहम्मद शेख एवं अस्टेिंट श्री आदित्य फाटक, श्री हषवर्धन चौहान, रूबिना शेख बानो तथा अभिभाषकगण उपस्थित रहें।

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