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सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में तीन क्षेत्रों को संरक्षित स्थान घोषित करने के आदेश जारी

जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने ग्राम सलवा तहसील सरदारपुर सर्वे क्रमांक 1158 रकबा 0.25 हेक्टेयर स्टेशन एस.वी. -21, ग्राम इन्द्रावल तहसील बदनावर सर्वे क्रमांक 129/1 रकबा 3.75 हेक्टेयर स्टेशन आईपीएस 1 एवं ग्राम नेकपुर तहसील धार सर्वे क्रमांक 171/1/1/1 रकबा 0.25 हेक्टेयर एस.वी.-22 स्टेशन कांडला गोरखपुर एलपीजी पाईपलाईन (केजीपीएस) के तहत इंटरमीडियट पंप स्टेशन (आइपीएस) ओर सेक्शनलॉइजिंग वाल्व (एसवी) स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षित स्थान घोषित किये जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रतिबंधित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके सामीप में नहीं घूमेंगा। जहां अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी अनुज्ञा की आवश्यकता है वह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा आवेदन का निराकरण कर अनुज्ञा जारी की जा सकेगी। जहां किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय, अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये जिसने अनुज्ञा दी है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लघंन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्ही भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लघंन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे। किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व (परियोजना) आईएचबी लिमिटेड का होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि आईएचबी, इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (भारत सरकार के सभी तीन तेल सार्वजनिक उपक्रम) की एक संयुक्त उद्यम 2805 किलोमीटर लंबी कांडला-गोरखपुर पेट्रोलियम बिछाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमितता बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत किया गया है। एलपीजी एक अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद होने से बाहरी घुसपेठ के कारण इसके किसी भी रिसाब से आसपास के क्षेत्रों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते है। इससे बचने के लिए उल्लिखित क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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