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स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी निर्देश जारी

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

           स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022  के प्रावधानों में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निर्देश जारी किए है। जारी निर्देश अनुसार 7 जून से 16 जून की अवधि हेतु जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रीजी को प्रत्यायोजित किए है। जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला), इत्यादि, लिपिकीय संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। उक्त संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्ग के प्रशासकीय स्थानांतरण  यथावत राज्य सरकार से ही किए जाएंगे ।
       विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुये ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से  16 जून 2025 को जारी किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉग-इन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाईन जारी नहीं किये जाएंगे। 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विभागीय स्थानांतरण नीति  के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण समान पद एवं विषय होने पर ही किए जा सकेगे किन्तु  31 मई  से 01 वर्ष की समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
       जिला स्तर पर स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण नीति, 2022 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किए जाने हेतु जिलों को विशेष रूप से दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

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