स्वयं का उद्यम/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वंय का उद्यम/स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता को बढ़ाना है, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सके। यह योजना वर्ष 2024-25 के लिए 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना हेतु पात्रता परिवार की आय 12 लाख रूपये से कम होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष, बैंक से डिफॉल्टर न हो को पात्र परियोजनाओं में सभी प्रकार के खरीदी बिक्री व्यवसाय, मरम्मत कार्य, सेवा एवं निर्माण कार्य षामिल है। परियोजना लागत हेतु सेवा, व्यवसाय के लिये 1 लाख से 25 लाख रूपये तक तथा निर्माण, उद्योग के लिये 1 लाख से 50 लाख रूपये तक है। वित्तीय सहायता हेतु 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए, ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान किया जायेगा। ऋण गारंटी (CGTSME) फीस प्रचलित दर से 7 वर्षों के लिये है। इसके लिये दस्तावेज में अंकसूची, आधार कार्ड, पैनकार्ड, समग्र आई.डी., कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी.ए.- 10 लाख से अधिक हेतु) निर्धारित है। आवेदन करने हेतु लिंक www.SAMAST.MPONLINE.GOV.IN पर कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।