होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देने के निर्देश
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अन्तर्गत लोकसभा आत निर्वाचन-2024 के दौरान धार जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वह अपने होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास आगामी दिवस को सायंकाल 5 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त तक लागू रहेगा।