725 प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के आदेश जारी
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिलान्तर्गत जनजातीय कार्य विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत् प्राथमिक शिक्षकों के इसी वर्ष पूर्व में जारी किए गए प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृति के आदेश पश्चात शेष रहे एवं पात्रता रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों को 12 वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम एवं 24 वर्ष करने पर द्वितीय क्रमोन्नत वेतन का लाभ दिए जाने के संबंध में जिला कमोन्नति हेतु गठित समिति के अनुमोदन पश्चात कुल 725 प्राथमिक शिक्षकों के कमोन्नति आदेश जारी किए।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य बी. के. शुक्ला ने बताया हैं कि विभागान्तर्गत कार्यरत नवीन शिक्षकीय संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक) के कर्मचारियों के 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों पर गठित दल द्वारा उनके मतांकन का परीक्षण कर शासन नियमानुसार पात्रता रखने वाले कुल 725 प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम कमोन्नत वेतनमान आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें 12 वर्ष की सेवा अवधी पूर्ण करने वाले 567 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 158 प्राथमिक शिक्षकों को इसका लाभ प्रदाय किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा अवधी 12 अथवा 24 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं तथा जारी आदेश में नाम नही हैं, उनके संबंध में संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पुनः उनकी 12 वर्ष अथवा 24 वर्ष की सेवा अवधी पूर्ण होने से विगत 05 वर्षों से वर्तमान वर्ष तक के गोपनीय चाहे जा रहे हैं। शेष रहे प्राथमिक शिक्षकों के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संकलित कर जिला कार्यालय में प्राप्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र उनके मतांकन का परीक्षण किया जाकर पात्रता रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।