8 जून तक निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर वांछिक जानकारी अपलोड नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिये गए निर्देशानुसार मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम-3 के उप नियम-4 के अनुसार जिले अंतर्गत प्रत्येक निजी विद्यालय को विभागीय पोर्टल वर्तमान में वेबसाईट की नवीन लिंक https://dpimp.in/ पर नियत की गई फीस संरचना एवं विगत 3 वर्षों के संपरीक्षक लेखें की जानकारी अपलोड करना है। इस हेतु 8 जून तक निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर वांछिक जानकारी अपलोड नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस संबध में पूर्व में निर्देश जारी किऐ गये है। जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण देवडा ने इस संबंध में जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य/संचालक की बैठक बुधवार को जिला मुखालय पर आयोजित की गई। इस संबंध में प्रशिक्षण, आवश्यक निर्देश प्रसारित कर उक्त विभागीय पोर्टल नवीन लिंक https://dpimp.in/ पर नियत की गई फीस संरचना की जानकारी अपलोड किये जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत 2024-25 की जानकारी भी प्रदान की गई छात्रवृत्ति योजना/नशामुक्ति/विश्व पर्यावरण के उपलक्ष में पौधा रोपण के निर्देश जिला विज्ञान अधिकारी दिये गए।