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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

दिनांक : 10/10/2021 - | सेक्टर: सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
योजना प्रारम्भ होने की दिनांक 10/01/2021
योजना का विवरण दिनांक 10/01/2021 से बेरोजगारो को रोजगार स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियाव्यन किया जा रहा हैं। जिसमें उद्योग/सेवा/व्यापार के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं, चूंकि वर्तमान में योजना में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा स्वीकृति हेतु बैंको को ऋण प्रकरण ऑनलाईन ही प्रेषित किये जाते हैं। इस योजना अंतर्गत परियोजना लागत उद्योग स्थापित करने हेतू न्यूनतम 50000 से अधिकतम 5000000 एवं सेवा, व्यापार कार्य हेतु 50000 से 2500000 तक होगी।

हितग्राही

गरीबी रेखा एवं वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से कोई प्रावधान नही हैं।
हितग्राही को होने वाले लाभ योजना अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी – सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग
 स्वयं का अंशदान – बैंक नियमानुसार
 ब्याज अनुदान – 3%

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (न्यूनतम 8वीं), जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन किराया नामा, कोटेशन, 1पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त ओरिजनल दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। (https://samast.mponline.gov.in/)

लाभार्थी:

सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार

लाभ:

ब्याज अनुदान - 3%

आवेदन कैसे करें

योजना पूरी तरह से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (न्यूनतम 8वीं), जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन किराया नामा, कोटेशन, 1पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त ओरिजनल दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। (https://samast.mponline.gov.in/)

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