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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

दिनांक : 01/08/2014 - | सेक्टर: पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक

01 अगस्‍त 2014

योजना का विवरण

स्‍वयं का रोजगार स्‍थापित करने वाले पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदको के लिये ।

हितग्राही

(जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि)

मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

उम्र 18 से 45 वर्ष हो।

परिवार की वार्षिक आय ६ लाख तक होना।

मध्यप्रदेश मे घोषित पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो ।

हितग्राही को होने वाले लाभ

योजना में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख प्रदाय किया जाता हैं। 

योजना का लाभ कैसे लें

(आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रक्रिया)

योजना msme.mponline.gov.in के माध्‍यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है ।

आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 5 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी प्रमाण-पत्र , बैंक की पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

लाभार्थी:

मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। उम्र 18 से 45 वर्ष हो। परिवार की वार्षिक आय ६ लाख तक होना। मध्यप्रदेश मे घोषित पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो ।

लाभ:

योजना में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख प्रदाय किया जाता हैं।

आवेदन कैसे करें

योजना msme.mponline.gov.in के माध्‍यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है ।
आवेदको को मूल दस्तावेज जैसे – 5 वीं अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, निवासी प्रमाण-पत्र , बैंक की पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 1 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाईन सेंटर से समस्त दस्तावेजो को स्केन करा कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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