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इंदिरा गृह ज्योति योजना

दिनांक : 01/09/2019 - | सेक्टर: ऊर्जा विभाग

योजना प्रारम्‍भ होने का दिनांक

01 सितम्बर 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाली आगामी बिलिंग चक्र से लागू।

योजना का विवरण

1. योजना अंतर्गत ‘‘पात्रता यूनिट‘‘ 150 यूनिट मासिक खपत
अ) मासिक पात्रता यूनिट 100 यूनिट की खपत पर अधिकतम 100 रू. का बिल दिया जायेगा व अंतर की राषि राज्य शासन द्वारा सब्सीडी के रूप में दी जावेगी, जिसका स्वीकृत भार 1 किलोवाट होना चाहिए।
ब) 100 यूनिट से अधिक एवं पात्रता यूनिट की सीमा तक शेष यूनिटों के लिये मध्य प्रदेष नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टेरिफ आदेष में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा, 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंध में अंतर की राषि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कंपनी को देय होगी।

हितग्राही जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्‍ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि

योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत पात्रता यूनिट अनुसार 150 यूनिट तक हो।

हितग्राही को होने वाले लाभ

मासिक देयक न्यूनतम होकर ऊर्जा संरक्षण का बढावा मिलेगा।

योजना का लाभ कैसे लें आवेदन की बिन्‍दुवार सम्‍पूर्ण प्र‍किया

योजना का लाभ इस श्रेणी के घरेलु उपभोक्ताओ को पा़त्रता यूनिट होने पर स्वतः ही बिलिंग सिस्टम से दिया जा रहा है ।

लाभार्थी:

योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत पात्रता यूनिट अनुसार 150 यूनिट तक हो।

लाभ:

मासिक देयक न्यूनतम होकर ऊर्जा संरक्षण का बढावा मिलेगा।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ इस श्रेणी के घरेलु उपभोक्ताओ को पा़त्रता यूनिट होने पर स्वतः ही बिलिंग सिस्टम से दिया जा रहा है ।

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