आवास सहायता योजना
| योजना प्रारम्भ होने का दिनांक | 2013 से निरंतर | 
| योजना का विवरण | अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग वे छात्र/छात्राऐं जिन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की पात्रता हैं वे पात्र होगेा। छात्र/छात्राओं को तहसील स्तर/ जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर किराये से निवासरत् होना अनिवार्य हैं। | 
| हितग्राही जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि | विद्यार्थी | 
| हितग्राही को होने वाले लाभ | छात्र/छात्राओं को तहसील स्तर पर 1000 प्रतिमाह जिला स्तर पर 1250 प्रतिमाह एवं संभाग स्तर पर 2000 प्रतिमाह आवास भत्ता स्वीकृत किया जाता हैं। | 
| योजना का लाभ कैसे लें आवेदन की बिन्दुवार सम्पूर्ण प्रकिया | 
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लाभार्थी:
विद्यार्थी - अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग वे छात्र/छात्राऐं जिन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की पात्रता हैं वे पात्र होगेा। छात्र/छात्राओं को तहसील स्तर/ जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर किराये से निवासरत् होना अनिवार्य हैं।
लाभ:
छात्र/छात्राओं को तहसील स्तर पर 1000 प्रतिमाह जिला स्तर पर 1250 प्रतिमाह एवं संभाग स्तर पर 2000 प्रतिमाह आवास भत्ता स्वीकृत किया जाता हैं।
आवेदन कैसे करें
1. अजा के छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष आवास सहायता योजना के आवेदन http://scholarshipportal.mp.nic.in  पोर्टल द्वारा ऑनलाईन करना होगा।
2. अजजा के छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष आवास सहायता योजना के आवेदन MPTAAS  पोर्टल पर ऑनलाईन कराना हैंा
3. ऑन लाईन आवेदन की साफ्टकॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करें।
4. स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जाती है।
5. स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
 
                        
                         
                            