मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र-अभ्यर्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी; इसमे समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।
वेबसाइट: https://mmsky.mp.gov.in
पंजीयन
योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 07 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। 22 जुलाई 2023 के बाद से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई 2023 के बाद से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही होगी तथा 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा।
प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलावाई जाएगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल और प्रशिक्षण का संवर्धन करने में मदद कर रही है ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।
अभ्यर्थी पात्रता
- जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो।
- जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों।
- जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
प्रतिष्ठान पात्रता
- प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- यह योजना समस्त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।
अभ्यर्थी लाभ
- उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
- नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
- नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।
प्रतिष्ठान लाभ
- पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15% की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि युवाओं के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र-अभ्यर्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि (सामान्यतः 1 वर्ष) तक स्टाइपेण्ड दिया जावेगा।
- योजना अंतर्गत 46 क्षेत्रों (sectors) एवं 700 से भी अधिक पाठ्यक्रमों (courses) में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- एक छात्र-अभ्यर्थी पर प्रतिमाह 75% स्टाइपेण्ड की बचत होगी।
- एक छात्र-अभ्यर्थी पर प्रतिमाह रु. 90,000/- तक की बचत होगी।
- छात्र-अभ्यर्थी पर EPF, Bonus एवं Industrial Dispute Act लागू नहीं होगा।
- छात्र-अभ्यर्थी, संघ की गतिविधि (Union Activities) में भाग नहीं ले सकेंगे।
- छात्र-अभ्यर्थी, सीखने के दौरान उत्पादन में योगदान देंगे।
- भविष्य के कुशल कारीगर तैयार होंगे।
लाभार्थी:
जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो। जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों। जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
लाभ:
उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण। नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन। नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।
आवेदन कैसे करें
MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।