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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

दिनांक : 01/04/2009 -

योजना प्रारंभ होने की तिथि

1 अप्रैल 2009

योजना विवरण

40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा महिलाएं जिनका नाम बी.पी.एल. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना सूची में प्रदान की गई है।

लाभार्थी

(जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या वरिष्ठ नागरिक आदि)

1. 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिला

2. बीपीएल परिवार सूची में नाम अवश्य होना चाहिए

लाभार्थी को लाभ

 केंद्र सरकार द्वारा 200/- प्रति माह और रु. राज्य सरकार द्वारा विधवा को 400/- प्रति माह। इस प्रकार 600/-  रुपये की राशि, मार्च 2019 से लाभार्थी को 600/- प्रति माह दिया जाता है।

कैसे लें योजना का लाभ

(बिंदुवार पूरी आवेदन प्रक्रिया)

1. निर्धारित आवेदन पत्र पूरा करें

2. दो तस्वीरें

3. समग्र आई.डी.

4. आधार नंबर

5. मोबाइल नंबर

6. बैंक पास बुक

7. बीपीएल कार्ड

8. आयु प्रमाण पत्र

9. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

10. मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

उपरोक्त सभी दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकती है अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है।

लाभार्थी:

1. 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला 2. पारिवारिक सूची में बी.पी.एल. में नाम होना चाहिए।

लाभ:

1. केंद्र सरकार द्वारा विधवा महिला को 200 रुपये प्रति माह और रु. राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 400 इस प्रकार मार्च 2019 से रु. लाभार्थी को 600/- रूपये हर माह आपूर्ति की जाती है।

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित आवेदन पत्र पूरा करें
2. मेरी दो तस्वीरें
3. समग्र आई.डी.
4. आधार नंबर
5. Mobile Number
6. Bank Pass Book
7. BPL Card
8. Age proof certificate
9. Death certificate of husband
10. It is necessary to be a native of Madhya Pradesh.

All the above mentioned documents are submitted to the Gram Panchayat / Janpad Panchayat in the rural area and the Municipality / Municipal Council in the urban area, as per eligibility, or the pension can be obtained by applying in the Public Service Guarantee.

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