म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना
अंतिम संस्कार और अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान करके आर्थिक रूप से वंचित निर्माण श्रमिकों के परिवारों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी:
1. निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत। 2. आवेदन के समय पंजीकरण का नवीनीकरण/वार्षिक अंशदान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 3. निर्माण श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
लाभ:
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में 6000 रु. मजदूरों के परिवार को 2 लाख और सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह राशि दी जाएगी. और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रु. श्रमिक के परिवार को देय होगा।
आवेदन कैसे करें
निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर नामित अधिकारी को जमा करनी होगी।
नामित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगरीय निकाय।