विधानसभा निर्वाचन-2023 “स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, गृह (अग्नि शमन सेवाएं) तथा ऊर्जा विभाग के कर्मी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान”
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों में संशोधन कर अब लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग (अग्नि शमन सेवाएं) तथा ऊर्जा विभाग के ऐसे कर्मी जो मतदान के दिन ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे को डाक मतपत्र से मतदान करने वाली कर्मियों की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।