12 गैस सिलेंडर जप्त
जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मंगलवार को इंदौर-अहमदाबादमार्ग पर धार के ग्राम जेतपुरा में पटेल ढाबे के पीछे स्थित एक गुमटी की आकस्मिक जांच की गई। जांच दौरान गुमटी का ताला खुलवाया गया, जिसमें व्यावसायिक उपयोग के 4 भरे हुए बिना सील तथा 8 खाली बीपीसीएल कंपनी के गैस सिलेंडर संग्रहित होना पाये गये। मौके पर उपस्थित पंकज पिता भारतसिंह कामदार निवासी ग्राम जेतपुरा से मौके पर पाये गये गैस सिलेंडर के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये न ही गैस सिलेंडर संग्रहण के संबंध में कोई समाधानकारक जवाब नहीं दिया गया। गुमटी मालिक पंजक कामदार द्वारा अवैध रूप से बिना दस्तावेजो गैस सिलेंडर संग्रहण कर रखने के कारण मौके पर पाये गये भरे एवं खाली 12 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को जप्त किया गया एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किया गया है। जप्तशुदा गैस सिलेंडरों को सुरक्षा की दृष्टि से धार गैस एजेंसी धार की सुपुदर्गी में दिया गया हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, क्रय, विक्रय एवं घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर के दूरपयोग की नियमित कार्यवाही जारी रहेगी।