सम्पूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता, जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात मतदान समाप्ति तक सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़ने का एवं 48 घण्टे पूर्व अर्थात मतदान समाप्ति तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
उपर्युक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों, विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थी, निर्वाचन अभिकर्ता पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम, आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होगें। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में अभियोजित किया जावेगा।