पतंगबाजी में चायना धागे (मांझा)/नायलोन डोर का विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जन-धन, पशु-पक्षियों एवं जनमानस के स्वास्थ्य हित के लिए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पतंगबाजी में चायना धागे (मांझा)/नायलोन डोर का विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पतंग कारोबारियों की स्टॉकिस्ट, थोक एवं खुदरा पतंग व्यवसायी, आदि दुकानों की जाँच करें, यदि जॉच उपरान्त चाईना धागा (मांझा)/नायलोन डोर पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में सुसंगत धाराओं एवं उपयुक्त अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह आदेश 26 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगा।