3 प्रकरणों में पीड़ितों को कुल प्रतिकर राषि 11 लाख 80 हजार रूपये का भुगतान किया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा अपराध से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाये जाने हेतु म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 तथा नालसा योजना, 2018 (लैंगिक हमलों एवं अन्य अपराधो से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना) का जिला स्तर पर संचालन किया जा रहा है तथा योजना की निगरानी करने के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। उक्त जिला स्तरीय समिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष तथा जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पदेन सदस्य है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुकेश कौशल ने बताया कि प्रथम प्रकरण-वर्ष 2021 में थाना पीथमपुर क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा लैंगिक अपराध कारित किया गया, प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाकर पीड़िता को प्रतिकर राशि 6 लाख रूपये दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई। द्वितीय प्रकरणः-वर्ष 2019 में थाना राजोद के अंतर्गत निवासरत पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा लैंगिक अपराध कारित किया गया। प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाकर पीड़िता को प्रतिकर राशि 4 लाख रूपये दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई। तृतीय प्रकरण-वर्ष 2019 में थाना बाग के अंतर्गत निवासरत पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा लैंगिक अपराध कारित किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय की अनुषंसा प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रतिकर राशि-एक लाख 80 हजार रूपये स्वीकृत किया गया। इस प्रकार से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार के समक्ष अपराध से पीड़ित व्यक्ति को विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 द्वारा अनुशंसा किये जाने पर जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति सहित 3 प्रकरणों में पीड़ितों को कुल प्रतिकर राशि 11 लाख 80 हजार रूपये का भुगतान किया गया है।