प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी
जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के सुगम अध्ययन तथा परीक्षा केन्द्रों के पास एकत्रित भीड़ को देखते हुए जिले में लोक परिषांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के भीतर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत धार जिले की सीमा क्षेत्र में प्री-बोर्ड/वार्षिक परीक्षाएं आगामी माह से परीक्षा कार्यक्रम अनुसार आयोजित होना अपेक्षित है। उक्त परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन करने में व्यवधान उत्पन्न न हो. इस हेतु धार जिले में विभिन्न व्यावसायिक प्रचार-प्रसार, व्यक्तिगत समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि में देर रात तक लाउड स्पीकर/डी जे आदि को प्री-बोर्ड/वार्षिक परीक्षा समाप्ति तक प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।
आदेश के तहत समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी बोर्ड परीक्षाओं की समयावधि के दौरान उक्त निर्देशों का पालन कराये जावे तथा संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर सतत् निगरानी रखी जायें। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के पास भीड़ एकत्रित न हों एवं धार जिले में विभिन्न व्यावसायिक प्रचार-प्रसार, व्यक्तिगत समारोह एवं सार्वजनिक आदि कार्यकर्मों में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर/डी जे का उपयोग करने पर विधि अनुसार सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्यवाही की जायें।